विश्वास मत के दौरान हेमंत सोरेन दे सकेंगे वोट, कोर्ट ने दी अनुमति

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Ranchi : 5 फरवरी को नवनियुक्त सीएम चंपई सोरेन के विश्वास मत के दौरान हेमंत सोरेन की विधानसभा में उपस्थित सुनिश्चित करने को लेकर ईडी कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल याचिका पर दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई. इसके बाद कोर्ट ने हेमंत सोरेन की विश्वास मत के दौरान सुबह 11:00 बजे विधानसभा में उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हेमंत सोरेन की ओर से पक्ष रखा. दरअसल, इस पिटिशन पर बहस के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट में बहस की गई. इसमें कहा गया कि राज्यपाल ने 5 फरवरी को सुबह 11:00 बजे चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत के लिए समय निर्धारित किया है. हेमंत सोरेन अभी ईडी के न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए उन्हें विधानसभा सत्र में विश्वास मत के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाये. बता दें कि अभी हेमंत सोरेन 5 दिनों के ईडी के रिमांड पर हैं.

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि विश्वास मत में वोटिंग के पहले और बाद में हेमंत सोरेन मीडिया से रूबरू नहीं होंगे. हेमंत सोरेन द्वारा विश्वास मत में वोट देने के तुरंत बाद ही ईडी उन्हें अपने कस्टडी में ले लेगी और वापस ले जाएगी.

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