सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े नए कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े क़ानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. नए क़ानून के अनुसार, इनकी नियुक्ति के लिए निर्धारित पैनल में अब भारत के प्रधान न्यायाधीश शामिल नहीं होंगे. हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने नए क़ानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति दी है और इस सिलसिले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बेंच ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की ओर से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट विकास सिंह से याचिका की एक कॉपी केंद्र सरकार के वकील को देने का निर्देश दिया. जया ठाकुर ने अपनी याचिका में इस नए क़ानून पर स्थगन आदेश जारी किए जाने की मांग की थी. विकास सिंह ने अदालत से कहा, “कृपया इस क़ानून पर स्टे दीजिए. ये क़ानून शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के ख़िलाफ़ है.” इस पर बेंच ने जवाब दिया, “नहीं, दूसरे पक्ष को सुने बिना हम ऐसा नहीं कर सकते हैं. हम नोटिस जारी करेंगे.”

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