New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका सोमवार को ख़ारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फ़ैसला सुरक्षित रखा था. शराब घोटाले केस में बीते 9 महीने से जेल में बंद सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत देने से इंकार कर दिया है.
कोर्ट ने कहा कि ट्रायल छह से आठ महीने में पूरा हो जाना चाहिए. अगर ट्रायल में देरी होती है तो तीन महीने के अंदर सिसोदिया फिर से ज़मानत के लिए अर्जी दे सकते हैं. सिसोदिया 26 फरवरी को गिरफ़्तार किए गए थे. ये गिरफ़्तारी 2021-22 की आबकारी नीति में गड़बड़ी के आरोपों के चलते हुई थी. कोर्ट ने 17 अक्तूबर को ज़मानत की अर्जी पर फ़ैसला सुरक्षित रखा था.
+ There are no comments
Add yours