41-A नोटिस के बिना आरोपियों की गिरफ्तारी मामले में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर

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Ranchi: रातू थाना में दर्ज एक मामले में पुलिस द्वारा तीन आरोपियों को 41ए के नोटिस दिए गिरफ्तार किए जाने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में क्रिमिनल अवमानना याचिका दाखिल की गई है. प्रार्थी अभिषेक कुमार, सुनील कुमार एवं सूरज कुमार की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता सूरज कुमार ने झारखंड हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि ऐसे मामलों जिसमें आरोपियों की अधिकतम सजा 7 साल से ऊपर ना हो वैसे मामलों में पुलिस को पहले 41ए का नोटिस आरोपियों को दिया जाना चाहिए. याचिका में प्रार्थी का कहना है कि रातु कांड संख्या 491/ 2023 दिनांक 28 दिसंबर 2023 में पुलिस ने तीन लोगों अभिषेक कुमार, सुनील कुमार, संजीत यादव ,सूरज कुमार एवं अन्य को आरोपी बनाया है. दर्ज प्राथमिकी में उनके खिलाफ जो भी धाराएं लगाई गई है उसमें अधिकतम सजा 7 साल से ऊपर नहीं है. पुलिस ने आरोपियों को बिना 41ए का नोटिस दिए एफआईआर दर्ज होने के करीब 1 घंटा बाद ही गिरफ्तार कर लिया, जो न्याय संगत नहीं है.

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