Ranchi: नियमों का उल्लंघन कर 98 करोड़ रुपये निजी बैंक के खाते में रखवाने पर तत्काली विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी , मध्यम सिंचाई परियोजना, देवघर उमाशंकर प्रसाद पर पेंशन नियमावली के तहत विभागीय कार्यवाही चलेगी. झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वर्तमान में रिटायर हो गये हैं. इनके खिलाफ देवघर उपायुक्त ने 2021 में आरोप पत्र गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा की थी, जिसके बाद अब सरकार ने विभागीय कार्यवाही चलाने का फैसला लिया है.
विभागीय कार्यवाही को लेकर जांच संचालन पदाधिकारी रिटायर आइएएस बिनोद कुमार को बनाया गया है. दरअसल, अपने पद पर रहते हुए उन्होंने पहले 20 करोड़ की राशि यूनियन बैंक से आईडीबीआई बैंक में अंतरित करने का आदेश दिया , फिर 78 करोड़ की राशि आइडीबीआई बैंक में रखने का आदेश दिया. जबकि वित्त विभाग का इस संबंध में 25 जनवरी 2019 को स्पष्ट दिशा-निर्देश है कि निजी बैंक खाते में सरकारी राशि नहीं रखना है बावजूद इसके उन्होंने यूनियन बैंक के खाता को बंद कर निजी बैंक आइडीबीआई में खाता खोलने और राशि रखने का आदेश दिया.
पूरे मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया और उनके मनमाने पूर्ण निर्णय, उच्चाधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने पर विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया. 15 दिनों में अपना लिखित बयान जांच संचालन पदाधिकारी के समक्ष देने को कहा गया है. कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.
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