कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) को बकाया नहीं जमा करने के मामले में जयाप्रदा की जेल की सज़ा निलंबित करने से मद्रास हाईकोर्ट का इनकार

New Delhi: मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयप्रदा और अन्य दो को छह महीने की जेल की सज़ा पर राहत देने से इनकार कर दिया. जयाप्रदा और दो अन्य लोग ‘जयाप्रदा सिनेमा थियेटर’ के मालिक थे और 18 सालों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को उनका बकाया नहीं जमा कराया था. मुख्य सेशन जज ने उन्हें छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई थी.

इस आदेश के ख़िलाफ़ दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया. इसमें जया प्रदा और उनके दो हिस्सेदारों को हुई छह महीने की जेल की सज़ा को रोकने की मांग की गई थी. जज जस्टिस जी जयचंद्रन ने कहा कि जयाप्रदा और उनके हिस्सेदारों ने ईएसआई के लिए कर्मचारियों से उनका योगदान इकट्ठा तो किया लेकिन जमा नहीं कराया और ऐसा बार बार किया गया. किसी तरह यह केस 18 साल तक लटका रहा.

अदालत ने कहा कि जबतक 20 लाख रुपये 15 दिन के अंदर जमा नहीं करा दिए जाते, तबतक इस केस में ज़मानत की किसी भी अर्जी को स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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