New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से सभी तरह की चल और अचल संपत्तियों को नागरिकों के आधार कार्ड से जोड़ने पर विचार करने के लिए कहा है. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट की राय में ऐसा करने से भ्रष्टाचार, काला धन और बेनामी लेनदेन पर रोकथाम लगेगी.
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हालांकि जस्टिस राजीव शकढेर और जस्टिस गिरीश कथपालिया की बेंच ने कहा कि ये मुद्दा नीतिगत निर्णय से जुड़ा हुआ है और अदालतें इस बारे में सरकार को निर्देश नहीं दे सकती हैं. कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसा करने के लिए सरकार के सामने प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है और सरकार उस पर तीन महीने में विचार कर सकती है.
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