Ranchi: राज्यभर में फुटपाथ पर कारोबार कर रोजी-रोटी कमाने वालों को उनके लिए बने कानूनों की जानकारी दी जायेगी. इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड ने योजना तय की है. नगरीय प्रशासन निदेशालय इस काम में एजेंसियों, एनजीओ, कंपनियों की मदद लेगा. निदेशालय के मुताबिक पथ विक्रेताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में DAY-NULM के SUSV घटक के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम तय किया गया है. यह दो दिवसीय प्रशिक्षण गैर आवासीय उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा. राज्य के 49 नगर निकायों के पथ विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा. ये ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पर फल, सब्जी, अंडा, मांस, मछली, खाने-पीने (भुंजा, सौंदर्य सामग्री), स्टेशनरी, बांस से बनी सामग्री, मिट्टी से बने बर्तन, कपड़े इत्यादि की बिक्री करते हैं. ऊन से बनी सामग्री, रूई से बनी तोशक, रजाई, तिरपाल, प्लास्टिक और इससे बनी सामग्रियां भी बेचने का काम करते हैं. दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिये पथ विक्रेताओं को उनसे संबंधित नीतियां, कानूनी अधिकार, दायित्व, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य बनाए रखने, अपशिष्ट निपटान आदि से संबंधित जानकारी मिलेगी. उनकी जागरूकता ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम से बढ़ेगी.
एजेंसियों से लिया जायेगा सहयोग
नगरीय प्रशासन निदेशालय के मुताबिक पथ विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए फर्मों, कंपनी, एजेंसियों, एनजीओ की मदद ली जानी है. वेबसाइट से इस संबंध में जानकारी ली जा सकती है. इच्छुक एजेंसियां, फर्म इसकी मदद से 12 जनवरी 2024 तक संबंधित दस्तावेजों को निदेशालय के स्मार्ट सिटी कैंपस, धुर्वा, रांची स्थित जुपमी भवन के पते पर भेज सकते हैं.
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