राजू मिश्रा और कक्कू पंजाबी मर्डर केस : आरोपियों को उम्रकैद की सजा

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Jabalpurजबलपुर के दमोह नाका-चेरीताल में  सात साल पहले कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कुक्कू पंजाबी की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अपर न्यायाधीश ने आरोपियों को डबल उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस मामले के तीन आरोपियों की मौत हो चुकी है, दो आरोपी फरार हैं, जबकि मामले में 3 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है.

4 जनवरी, 2017 की रात करीब 10 बजे कार और बाइक पर आए शूटरों ने चेरी लाल पारिजात बिल्डिंग के नजदीक कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कक्कू पंजाबी को घेर लिया था. शूटर्स ने दोनों को देखते ही दनादन फायरिंग शुरू कर दी थी.

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राजू व कक्कू पर 70 से ज्यादा फायरिंग करने के बाद दोनों को मरणासन्न हालत में छोड़कर हमलावर फरार हो गए थे. इस घटना के बाद चेरीताल ही नहीं सारे शहर में दहशत फैल गई थी. फायरिंग की आवाज से लोग दहल गए थे.

चेरीताल में मेन रोड के किनारे हुई हत्या की वारदात नजदीक में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. फुटेज में शूटर अंधाधुंध गोलियां चलाते नजर आ रहे थे. घटना का कारण कुक्कू पंजाबी व गैंगस्टर विजय यादव के बीच चल रहा मतभेद सामने आया था. विजय यादव और राजू व कुक्कू के बीच रेलवे के ठेके को लेकर वर्ष 2016 के पूर्व से रंजिश थी, माना जा रहा है कि इसी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था.

इस हत्याकांड के आरोपित जबलपुर निवासी हिमांशु बाथम, रोहित राठौर, अनुराग सिंह और सैयद सद्दाम को मामले में दोषी पाया गया. इसी के साथ चारों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा अदालत ने जुर्माना भी लगाया है. मामले में अन्य आरोपी सतीश उर्फ विनय यादव, पीयूष पांडेय व मोनू उर्फ प्रशांत सबलोक को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त किया गया है.

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