समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देना संसद का अधिकार, स्पेशल मैरिज ऐक्ट को ख़त्म नहीं कर सकते: सीजेआई

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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देना संसद और राज्य विधानसभाओं का काम है. स्पेशल मैरिज ऐक्ट में शब्द नहीं जोड़ सकते, ये विधायिका के दायरे में आता है. चीफ़ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हैट्रोसेक्शुअल लोगों को जो वैवाहिक अधिकार मिलते हैं, वहीं अधिकार समलैंगिक लोगों को मिलने चाहिए. अगर समलैंगिक कपल को ये अधिकार नहीं मिलता है तो ये मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा.

समलैंगिकों को पार्टनर चुनने का अधिकार : सीजेआई

चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बिना शादीशुदा वाले कपल, क्वीयर कपल एक साथ बच्चा गोद ले सकेंगे. उन्होंने कहा कि सभी राज्य और केंद्र सरकार ये तय करें कि समलैंगिंक और क्वीयर लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो. अदालत ने कहा कि यदि स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया गया तो यह देश को आज़ादी से पहले के युग में ले जाएगा. यदि कोर्ट दूसरा दृष्टिकोण अपनाता है और स्पेशल मैरिज एक्ट में शब्द जोड़ता है तो यह संभवतः विधायिका की भूमिका होगी.

सीजेआई ने कहा कि शादी के अधिकार में संशोधन का अधिकार विधायिका के पास है लेकिन एलजीबीटीक्यू प्लस लोगों के पास पार्टनर चुनने और साथ रहने का अधिकार है और सरकार को उन्हें दिए जाने वाले अधिकारों की पहचान करनी ही चाहिए, ताकि ये कपल एक साथ बिना परेशानी के रह सकें.

अपने फ़ैसले में कहा सीजेआई ने कहा कि समलैंगिकता शहरी विचार या एलीट लोगों के बीच नहीं है. उन लोगों में भी है जो देश के अलग-अलग शहर-गांव में रहते हैं. ये कहना कि समलैंगिकता और क्वियर लोग शहर में ही हैं, ये उन लोगों की पहचान को खारिज करता है जो अलग-अलग हिस्सों से आते हैं. एक अंग्रेज़ी बोलने और कॉरपोरेट ऑफिस में काम करने वाला भी क्वीयर हो सकता है और खेल में काम करने वाली महिला भी क्वियर हो सकती है.

समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

समलैंगिक जोड़ों के बच्चा गोद लेने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की राय बटी हुई है. तीन जजों के बहुमत के फ़ैसले में कहा गया है कि समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं मिलेगा. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एसके कौल समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने के पक्ष में थे, वहीं तीन जज जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस रवींद्र भट्ट इसके विरोध में थे. इसलिए समलैंगिक जोड़ों को ये अधिकार भी नहीं मिलेगा.

जस्टिस रवींद्र भट्ट ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए कहा है कि हम क्वीयर कपल को बच्चा गोद लेने का अधिकार दिए जाने से असहमत हैं. अपने फ़ैसले में जस्टिस भट्ट ने कहा है कि किसी भी सिविल यूनियन को किसी भी कानूनी अधिकार के लिए क़ानून की ज़रूरत होगी. उन्होंने कहा ट्रांससेक्शुअल इंसान अगर होमोसेक्शुअल रिश्ते में हैं तो उनके पास शादी का अधिकार होगा. लेकिन ये समलैंगिक लोगों को रिश्ते में होने के अधिकार से नहीं रोक सकता.

किन बातों पर जज हुए सहमत

संविधान मौलिक अधिकार के रूप में विवाह के अधिकार की गारंटी नहीं देता है. राशन कार्ड, पेंशन सहित समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं को दूर करने के लिए और कई अधिकार और विशेषाधिकार देने पर विचार करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक पैनल बनाने के एसजी तुषार मेहता के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है. स्पेशल मैरिज या फॉरेन मैरिज ऐक्ट को संवैधानिक चुनौती नहीं दी जा सकती.

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