हाईकोर्ट ने रांची कमिश्नर को दिया आदेश, लंबित चुनाव याचिका को 8 सप्ताह में करें निष्पादित

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Ranchi: झारखंड हाइकोर्ट ने सैमरोम पॉल टोपनो की याचिका पर सुनवाई करते हुए दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त को आदेश दिया है कि वह सिडमेगा जिला परिषद की उपाध्यक्ष सोनी कुमारी के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को 8 सप्ताह में निष्पादित करें. कोर्ट ने यह आदेश देते हुए मामले को निष्पादित कर दिया.

दरअसल, प्रार्थी ने सिडमेगा जिला परिषद की उपाध्यक्ष सोनी कुमारी पेनकारा के निर्वाचन को चुनाैती देने वाली दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त के समक्ष दायर चुनाव याचिका के जल्द निष्पादन का आग्रह कोर्ट से किया है. प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि प्रतिवादी सोनी कुमारी अनुसूचित जनजाति की सदस्य नहीं है, लेकिन वह अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट से जीत दर्ज की है.

मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने पैरवी की. वही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया और अंकित कुमार ने पैरवी की.

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