गिरिडीह: राजद नेता हत्याकांड में बाप-बेटा सहित चार दोषी, एक रिहा

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Giridih: बेंगाबाद के चर्चित राजद नेता कैलाश यादव हत्याकांड मामले में गुरुवार को गिरिडीह कोर्ट ने पिता-पुत्र समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है. गुरुवार को प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश वीणा मिश्रा के कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के दलीलों को सुनने के बाद राजद नेता कैलाश यादव हत्याकांड के आरोपी सह बेंगाबाद के मोतीलेदा के निलंबित मुखिया सुखदेव राय ओर उसके बेटे राजेश राय, विक्की राय और जर्नादन राय को दोषी करार दिया है. जबकि एक आरोपी विनोद राय को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश सुनाया. दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट के आदेश पर जर्नादन राय को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. वहीं सजा के बिंदुओ पर अब अगले कुछ दिनों में सुनवाई होगी. बताते चले कि बेंगाबाद के राजद नेता कैलाश यादव की हत्या उस वक्त इन आरोपियों ने कर दिया था. जब राजद नेता इन आरोपियों के खिलाफ मारपीट के एक मामले में अपने एक पड़ौसी के साथ बेंगाबाद थाना से लौट रहे थे. इसी दौरान इन आरोपियों ने राजद नेता को घेर लिया था. उसकी हत्या कर दिया था. घटना से पूरा गिरिडीह दहला था. और लोगों ने शहर को जाम कर दिया था. वहीं हत्या के बाद सारे आरोपी फरार हो गए थे. लेकिन कुछ महीनों बाद बेंगाबाद पुलिस ने संस्पैड मुखिया सुखदेव राय को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार करने में सफल रही थी. जबकि अन्य आरोपियों के फरार होने के कारण पुलिस ने मोतीलेदा स्थित सुखेदव राय, राजेश राय, विक्की राय के घर की कुर्की जब्ती तक किया था. हत्याकांड का यह मामला तीन साल पहले का है.

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