Ranchi: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विधायक सरयू राय ने राज्य सरकार पर कर्ज, इसके ऊंचे ब्याज दर और इससे जुड़े सवाल पूछे. इससे संबंधित अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में वित्त विभाग, झारखंड ने बताया कि महालेखाकार, झारखंड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के उधार एवं अन्य दायित्वों के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार का कुल ऋण 84,944 करोड़ रुपये है. इसमें राज्य गठन के पूर्व का 5962 करोड़ रुपये भी सम्मिलित है.
लोक लेखा शाखा (पब्लिक एकाउंट) में 31 मार्च 2023 तक अन्य दायित्व 33,504 करोड़ रुपये है. एजी के मुताबिक, दिसंबर 2023 के सिविल खाते के अनुसार विभिन्न एजेंसियों से नकद शुद्ध आहरण रुपये 383 करोड़ है. लोक लेखा का शुद्ध दायित्व 2290 करोड़ रुपया है. इस तरह, अभी राज्य सरकार पर 85,327 करोड़ रुपये का लोन है.
कर्ज के भार की स्थिति
सरयू राय ने पूछा कि वर्ष 2020-21 में राज्य पर कर्ज का भार राजस्व आय का करीब 11 प्रतिशत हो गया जो राजस्व-ब्याज वहनीयता (सस्टेनेबिलिटी) अनुपात से अधिक है. इस पर बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व आय 56149.72 करोड़ है. ब्याज भुगतान रुपये 5790.47 करोड़ है जो राजस्व आय का 10.3 प्रतिशत है न कि 11 प्रतिशत. यह वर्ष कोविड-19 से प्रभावित था.
जीएसटी मुआवजा के रूप में केंद्र सरकार ने झारखंड को 50 वर्ष की दीर्घकालीन अवधि तक के लिए एक बड़ी राशि बिना ब्याज के दी है कि नहीं. इस पर कहा गया कि केंद्र द्वारा सभी राज्यों को स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तहत वर्ष 2021-22 से ऋण प्राप्त हो रहे हैं. यह लोन एक वित्तीय वर्ष में पूर्ण व्यय के शर्त पर चिन्हित स्कीम में पूंजीगत संरचना के विकास के लिए दिया जा रहा है. यह जीएसटी मुआवजा का लोन नहीं है. जीएसटी मुआवजा जून 2022 से समाप्त हो चुका है.
इनसे लोन लेती है सरकार
वित्त विभाग के मुताबिक, राज्य द्वारा विकास के लिए लोन लिया जाता है. सरकार मुख्य रूप से खुले बाजार, नाबार्ड, हुडको, एनसीडीसी, आरइसी, एनएचबी से लोन लेती है. पहले नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से केंद्र द्वारा लोन दिया जाता था. राज्य सरकार द्वारा इससे लोन लेना बंद कर दिया गया है. अभी पूर्व में इससे लिए गये लोन का केवल भुगतान किया जा रहा है. इसके अलावा भारत सरकार एवं बाह्य एजेंसी एडीबी (एशियन डेवलपमेंट बैंक), जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी, वर्ल्ड बैंक से लोन प्राप्त किया जाता है. जीएसटी मुआवजा राशि के लोन को लौटाने पर विभाग ने बताया कि जीएसटी मुआवजा प्राप्त करने की अंतिम तिथि जून 2022 थी. केंद्र से 50 वर्षों के लिए ब्याज रहित लोन चिन्हित स्कीम के लिए ही दी जाती है. इस लोन से उच्च ब्याज वाले लोन की भरपायी नहीं की जा सकती है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार अपने संसाधनों से उच्च ब्याज दल वाले लोनों का भुगतान कर रही है.