New Delhi: उत्तर प्रदेश में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. दिसंबर में हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में कोर्ट की निगरानी में सर्वे कराने की मांग स्वीकार कर ली थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पर रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई याचिकाओं में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद हिंदू समुदाय से जुड़ी है.
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर बनी है. उनका तर्क था कि इस मस्जिद में ऐसे तमाम हिंदू धार्मिक प्रतीक हैं जो दिखाते हैं कि यह मस्जिद एक हिंदू धार्मिक स्थान पर बनाया गया था. इसी वजह से कोर्ट की ओर से बनाए गए आयोग को तथ्यों को जुटाने की ज़रूरत है ताकि अदालत इस मामले में सुनवाई कर सके. 12 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे कराने की मांग को स्वीकार कर लिया था. उच्च न्यायालय ने शाही-ईदगाह मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दिया था. लेकिन अब इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है.
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