मद्रास हाईकोर्ट ने IPS अफसर को दी सजा, धोनी ने किया था केस

Chennai: मद्रास हाई कोर्ट ने अदालत की अवमानना के एक मामले में आईपीएस ऑफ़िसर जी संपत कुमार को 15 दिनों की जेल की सज़ा सुनाई है. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जी संपत कुमार के ख़िलाफ़ ये केस दायर किया था. हालांकि जस्टिस एसएस संदुर और जस्टिस सुंदर मोहन की खंडपीठ ने जी संपत कुमार की सज़ा को 30 दिनों के लिए स्थागित रखा है ताकि उन्हें अपील के लिए समय मिल सके.

धोनी ने आईपीएस ऑफ़िसर के ख़िलाफ़ ये मुक़दमा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ कथित तौर पर उनकी अपमानजनक टिप्पणियों के लिए दायर किया था. दरअसल ये मामला साल 2014 का है. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) बेटिंग स्कैम में नाम खींचे जाने पर धोनी ने मानहानि का एक मुक़दमा दायर किया था.

धोनी ने इस मानहानि के लिए मुआवजे के तौर पर 100 करोड़ रुपये की मांग की थी.इसी मामले में धोनी ने अपनी काउंटर एफिडेविट में न्यायपालिक के ख़िलाफ़ कथित तौर पर की गई टिप्पणियों के लिए जी संपत कुमार को सज़ा दिए जाने की मांग की थी.

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