रेंटेड होल्डिंग की मांग से व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल में हो रही परेशानी

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Ranchi: ट्रेड लाइसेंस की जटिलताओं के कारण व्यापारियों की समस्या बढ़ गयी है. लगातार पत्राचार और बैठकों के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है. समस्या के समाधान के लिये फिर से चैंबर ऑफ कॉर्मस की ओर से राज्य शहरी विकास एजेंसी के निदेशक को पत्राचार किया गया है. जिसमें बताया गया है कि व्यापारी स्वेच्छा से ट्रेड लाईसेंस लेने के लिए ईच्छुक हैं लेकिन कागजी उलझनों के कारण व्यापारी लाइसेंस से वंचित हो जा रहे हैं.
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कई मामलों में किरायेदार और भू स्वामी के बीच आपसी मतभेद होते हैं और इस कारण होल्डिंग की अपडेट कॉपी और रेंट एग्रीमेंट उपलब्ध नहीं कराते. व्यवसायियों की परेशानियों को देखते हुए इसकी प्रक्रिया में सरलीकरण पर ध्यान देना चाहिए. रेंट एग्रीमेंट, बिजली बिल व आधार की कॉपी उपलब्ध कराने पर नया ट्रेड लाइसेंस बनाया जाता है लेकिन रिन्यूअल के दौरान होल्डिंग की मांग की जाती है. रेंट पर व्यापार कर रहे व्यापारियों से रेंटेड होल्डिंग की मांग की जाती है जिस कारण व्यापारियों को परेशानी होती है.

वहीं, जानकारी दी गयी कि रसीद काटने के बाद भी होल्डिंग नंबर जारी करने में विलंब किया जाता है. पत्र में मांग की गयी है कि दस्तावेज की कमी है तो उसकी सूचना संबंधित लोगों को एसएमएस या फोन से समयपूर्वक मिलनी चाहिए. जिससे समय पर लाइसेंस निर्गत किया जा सके. वर्तमान में अव्यवस्था के कारण इसकी सूचना भी नहीं दी जाती है. कई व्यापारी वर्षों से किराये के दुकान पर व्यापार संचालित कर रहे हैं. जो की रेंट रिसीप्ट के द्वारा भुगतान करते हैं. ऐसे व्यापारियों की कठिनाई पर विचार करना चाहिए.

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