पश्चिम बंगाल: 32 हज़ार स्कूल शिक्षकों की नौकरी ख़त्म करने वाले आदेश पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगाई रोक

Kolkata: पश्चिम बंगाल में 32 हज़ार स्कूल शिक्षकों की नौकरी ख़त्म करने वाले सिंगल जज बेंच के आदेश पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगा दी है. हालांकि हाई कोर्ट का ये आदेश अभी अंतरिम यानी अगले आदेश तक के लिए ही प्रभावी रहेगा. ये शिक्षक पश्चिम बंगाल के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नियोजित थे. समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने 12 मई को इन शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द करने का फ़ैसला दिया था. बता दें कि इन शिक्षकों की नियुक्ति 2014 में टीईटी (शिक्षक योग्यता परीक्षा) के आधार पर प्राइमरी टीचर के रूप में हुई थी और नियुक्ति के समय इन्होंने टीचर ट्रेनिंग पूरा नहीं किया था.
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जस्टिस सुब्रत तालुकदार की अगुवाई वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को कहा कि सिंगल जज बेंच के ऑर्डर पर स्थगनादेश सितंबर, 2023 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगा. अदालत ने कहा कि प्रभावित होने वाले पक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिए बगैर उनकी नौकरी ख़त्म करने का फ़ैसला ऐसा मामला है, जहां न्यायिक दखलंदाज़ी की ज़रूरत है. सिंगल जज बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ प्रभावित होने वाले कुछ शिक्षकों और वेस्ट बेंगाल बोर्ड ऑफ़ प्राइमरी एजुकेशन ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी.

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