कोयंबटूर अदालत का बड़ा फैसला: 2019 पोलाची यौन शोषण मामले के सभी नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

 

कोयंबटूर: 2019 के बहुचर्चित पोलाची यौन शोषण मामले में कोयंबटूर की एक अदालत ने सभी नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 और उससे संबंधित उपधाराओं के तहत बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के अपराध के लिए दी गई है।

सेशन न्यायाधीश आर. नंधिनी देवी ने मामले की सुनवाई करते हुए निम्नलिखित आरोपियों को दोषी करार दिया:

  • के थिरुनवुक्करासु

  • एन सबरीराजन उर्फ रिष्वंथ

  • एम सतीश

  • टी वसंतकुमार

  • आर मणिवन्नन

  • हारोनिमस पॉल

  • पी बाबू उर्फ बाइक बाबू

  • के अरुलानंधम

  • एम अरुणकुमार

इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे गंभीर अपराधों के लिए कठोर सजा आवश्यक है ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए।

पृष्ठभूमि:
2019 में पोलाची क्षेत्र में सामने आए इस मामले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। यौन शोषण के इस मामले में कई महिलाओं का शोषण किया गया और इस अपराध का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

फैसले का प्रभाव:
कोयंबटूर अदालत के इस फैसले से पीड़िताओं को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है और समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक मजबूत संदेश गया है।

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