झारखंड में बढ़ा सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट फटकार का जुर्माना, अब 1,000 रुपये तक का लगाया जाएगा

 

झारखंड सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू सेवन पर क़ानूनी कार्रवाई सख्त करते हुए जुर्माने की राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी है। इसका उद्देश्य शहरों व कस्बों में सिगरेट और हुक्का बार से उत्पन्न प्रदूषण व असुविधा को रोकना है।

यह संशोधन ‘तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिबंध एवं व्यापार-व्यवसाय, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2021’ के माध्यम से किया गया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में अनुमोदित किया। राजभवन सचिवालय ने इस मंजूरी की जानकारी दी है।

विधेयक विधानसभा से चार वर्ष पूर्व पारित हुआ था, लेकिन अब तक जुर्माने की दर अपरिवर्तित रही। संशोधन के लागू होते ही सार्वजनिक स्थल पर कोई भी व्यक्ति यदि सिगरेट पीता पाया गया तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। इससे पहले यह जुर्माना मात्र 200 रुपये निर्धारित था।

इसके अतिरिक्त, बिल पास होने से एक माह पूर्व ही झारखंड कैबिनेट ने हुक्का बारों पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया था। उस प्रस्ताव में उल्लंघन करने वालों के लिए जेल या एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान था। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने बताया था कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी जुर्माना लगेगा।

सरकार का कहना है कि इन कड़े कदमों से सार्वजनिक स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा अवांछित धूम्रपान व्यवहार पर नियंत्रण सुगम होगा। नागरिकों से अपील की गई है कि वे इन नए नियमों का पालन करें और सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों का सेवन न करें।

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