ASI का वाराणसी कोर्ट से आग्रह– ‘चार हफ़्तों तक न जारी की जाए ज्ञानवापी वाली रिपोर्ट’

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Varanasi: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (विभाग) ने वाराणसी की अदालत से आग्रह किया है कि ज्ञानवापी पर उनकी ओर से सील बंद लिफाफे में दाखिल की गयी रिपोर्ट को चार हफ़्ते तक सार्वजनिक न किया जाए. वाराणसी की ज़िला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर पर एएसआई की रिपोर्ट हासिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर फ़ैसला नहीं दिया है.

 

एएसआई ने ये रिपोर्ट बीती 18 दिसंबर को एक सील बंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपी थी. इसके बाद से जहां एक ओर हिंदू पक्ष इस रिपोर्ट को हासिल करने की कोशिश कर रहा है. वहीं, मुस्लिम पक्ष की ओर से इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किए जाने का आग्रह किया जा रहा है.

इस मामले में सुनवाई के बाद जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आदेश के लिए तीन जनवरी की तारीख तय की थी. लेकिन अदालत ने बुधवार को अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है और अब यह फ़ैसला आज आने की उम्मीद जताई जा रही है. लेकिन एएसआई ने बुधवार को सुनवाई शुरु होने से पहले ही कोर्ट से आग्रह किया कि उनकी रिपोर्ट को अगले चार हफ़्ते तक सार्वजनिक न किया जाए.

एएसआई ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह मांग की है. हाईकोर्ट ने हाल ही में 1991 के मूल मुकदमे को फिर से चलाने का आदेश दिया है. एएसआई ने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि “चूँकि 18 दिसंबर को एएसआई ने रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष जमा कर दी है और 19 दिसंबर को ज्ञानवापी के 1991 के एक मुकदमे में हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया है. ऐसे में वह भी कार्यवाही पूर्ण हो जाने तक कोर्ट द्वारा उन्हें चार सप्ताह का समय और दिया जाना चाहिये.”

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