ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को 9वीं बार समन भेजा, 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया

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New Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नया समन जारी किया है. अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के बार-बार समन करने के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं. ऐसे में अब ईडी ने एक बार फिर केजरीवाल को समन भेजा है और 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है. ईडी अभी तक केजरीवाल को 8 समन जारी कर चुकी है और ये 9वां समन है.

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बता दें कि अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे. अदालत ने ईडी के समन पर पेश न होने को लेकर जांच एजेंसी द्वारा दर्ज दो मामलों में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी. अदालत ने ईडी को केजरीवाल के शिकायतों से जुड़े दस्तावेज भी सौंपने का निर्देश दिया था. ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत में दो शिकायतें दर्ज कराते हुए इस मामले में केजरीवाल को जारी कई समन पर पेश होने के लिए उन पर अभियोग चलाने का अनुरोध किया था. ताजा शिकायत धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा भेजे समन संख्या 4 से 8 का आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल द्वारा सम्मान न करने से जुड़ी थी.

ईडी ने इससे पहले मजिस्ट्रेट अदालत का रुख करके अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में केजरीवाल को जारी पहले तीन समन पर पेश न होने के लिए उन पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था.

जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार कहा, “अदालत ने मुख्यमंत्री को तलब किया था. पिछली बार जब उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें भाग लिया, तो जब उन्हें दोबारा निर्देशित किया गया तब उन्होंने कहा कि वह शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे. वे पेश हुए और बेल बॉन्ड जमा किया. जमानत मंजूर हो गई. ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध हैं. अब ये कोर्ट तय करेगी. हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. अदालत जो भी निर्णय लेगी, हमारा निर्णय उसी के अनुरूप होगा.”

 

 

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