Ambala: हरियाणा के अंबाला ज़िले की पुलिस ने कहा है कि किसान संगठनों के नेताओं और पदाधिकारियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है. अंबाला पुलिस का कहना है कि किसान नेताओं और पदाधिकारियों को एनएसए 1980 की धारा 2 (3) के तहत नज़रबंद करने की कार्रवाई की जा रही है.
अंबाला पुलिस ने अपने बयान में कहा, “इस आंदोलन में कई किसान नेता सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और क़ानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं. फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ज़रिए उकसाने वाले भाषण दिए जा रहे हैं. आपराधिक गतिविधियों को रोकने और क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 2 (3) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत किसान संगठनों के पदाधिकारियों को नज़रबंद करने की कार्रवाई कर रही है. ”
इससे पहले अंबाला पुलिस ने कहा था कि वह किसान आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों की संपत्तियों की कुर्की और उनके बैंक अकाउंट को सीज़ करके करेगी. बुधवार को एक 21 साल के प्रदर्शनकारी युवक की मौत हो गई थी. मौत की वजह की जांच जारी है. इसके बाद दो दिन के लिए मार्च को रोक दिया गया. किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने आज ‘ब्लैक फ्राइडे’ मनाने और 26 फरवरी को सभी राजमार्गों पर ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी.
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