Ranchi: झारखंड में राजनीतिक हलचल के बीच जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और जल्द गांडेय विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव करने की मांग की हैं. ज्ञापन के माध्यम से जेएमएम के केंद्रीय महासचिव ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को जानकारी दी की गांडेय विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित डॉ० सरफराज अहमद ने विधान सभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपे जाने एवं विधान सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 190 (3) (ख) एवं झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 316 के अन्तर्गत डॉ० अहमद के त्याग पत्र की स्वीकृति के कारण 31 गाण्डेय विधान सभा क्षेत्र 31 दिसंबर 2023 के प्रभाव से रिक्त हो गया है.
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पंचम झारखण्ड विधान सभा का प्रथम सत्र 06 जनवरी 2020 को अधिवेशित हुआ था. भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार पंचम झारखण्ड विधान सभा का कार्यकाल दिनांक 05 जनवरी 2025 तक हैं. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A के अनुसार विधान सभा का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक होने की स्थिति में (जैसा कि वर्तमान परिस्थिति में है) उप-चुनाव छ महीने के अन्दर कराया जाना प्रावधानित है.
सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमोद लक्ष्मण गुडाधे बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य मामले में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का यह प्रावधान आयोग पर बाध्यकारी बताया हैं. भारत निर्वाचन आयोग ने भी 09 अक्टूबर 2018 को निर्गत प्रेस नोट-E.C.1./PN/70/2018 में इस विषय को स्पष्ट किया है कि एक वर्ष से ज्यादा की अवधि शेष होने की स्थिति में रिक्ति के छः महीने में उप चुनाव कराया जाना आवश्यक हैं.
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