फर्जी हस्ताक्षर कर जमीन हड़पने के मामले में कुलदीप ज्वेलर्स के संचालक एवं भाई की क्वैशिंग याचिका हाईकोर्ट में खारिज

1 min read

Ranchi: फर्जी हस्ताक्षर कर हिनू स्थित पांच डिसमिल से अधिक बड़े भाई की एक करोड रुपए से अधिक कीमत वाली पुश्तैनी जमीन हड़पने को हड़पने से संबंधित आरोपी कुलदीप ज्लेवर्स एवं संस के संचालक सुनील व छोटे भाई सुरेंद्र की क्वैशिंग याचिका को हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने खारिज कर दिया.

दरअसल, रांची सिविल कोर्ट में सुनील कुमार वर्मा व सुरेंद्र कुमार वर्मा के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज कराई गई थी, जिसपर न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने संज्ञान लेते हुए दोनो आरोपियों की पीड़क कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद दोनों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दर्ज कोर्ट केस को निरस्त करने का आग्रह किया गया था.

बता दें कि दोनो आरोपी सुनील व सुरेंद्र स्व. कुलदीप कुमार वर्मा के पुत्र हैं. उसी जमीन पर अपार्टमेंट भी बनाया जा रहा है. फर्जीवाड़े को लेकर अशोक कुमार ने वकील अनिल कुमार सिंह महाराणा के माध्यम से मई 2023 में कोर्ट केस दर्ज किया है.

फॉरेंसिक जांच में पकड़ा था फर्जीवाड़ा

अशोक कुमार ने दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया है कि उनके पिता राघवेंद्र प्रताप की मृत्यु दिसंबर 2007 में हो गई है. उनका बायां हाथ साल 1959 में नौकरी के दरम्यान कट गया था. दिसंबर 1977 में उनका बाईपास सर्जरी हुआ और लकवा के शिकार हो गए. साल 1999 में वह हस्ताक्षर करने में असमर्थ होने के कारण कागजात में अंगूठा लगाते थे. लेकिन चाचाओं ने मिलकर 10 मई 2002 को एक फर्जी पारिवारिक बंटवारानामा बनाया. जिसमें पिताजी का जाली हस्ताक्षर करके मेरे हिस्से की जमीन हड़पने का कोशिश किया. यह जानकारी 2017 में हुई. इसका खुलासा पांच जुलाई 2022 को हुआ. जब फर्जी हस्ताक्षर की जांच कोलकाता स्थित दस्तावेज फॉरेंसिक एक्सपर्ट से करवाया. जहां फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. इसके बाद मई 2023 में केस दर्ज किया गया था.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours