पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

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Ranchi: जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मामले में सुनवाई सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. ईडी कोर्ट द्वारा बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दिए जाने को हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में चुनौती दी है.इससे पहले सोमवार को मामले में ईडी की ओर से जबाव दायर किया गया.

हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वर्चुअल मोड में पक्ष रखते हुए कहा कि हेमंत सोरेन चार्जशीटेड नहीं है. वे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और झारखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं. विधानसभा सत्र में भाग लेना उनका संवैधानिक अधिकार है. झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में प्रतिदिन हरेक विभाग का मनी बिल पास होता है, इसलिए हेमंत सोरेन का सदन में रहना जरूरी है. यह बजट सत्र काफी छोटा है. सुनवाई में महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने कपिल सिब्बल का सहयोग किया. वहीं वर्चुअल मोड में सुनवाई में भाग लेते हुए ईडी की ओर से एएसजीआई एसवी राजू ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत के खिलाफ गंभीर आरोप हैं. सुनवाई में अधिवक्ता ए के दास एवं सौरभ कुमार ने हाईकोर्ट में उपस्थित होकर एएसजीआई एसवी राजू का सहयोग किया.

अंतरिम जमानत का भी किया आग्रह

हेमंत सोरेन की ओर से तीन दिन 29 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च को विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत का आग्रह भी किया गया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट को वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से बताया गया कि पीएमएलए के स्पेशल जज ने संवैधानिक कोर्ट द्वारा हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने के मामले को का अधिकार बताते हुए याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट एक संवैधानिक पीठ है. इसलिए पीएमएलए कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और हाई कोर्ट बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दे सकता है. वही कपिल सिब्बल के दलील का विरोध करते हुए एएसजीआई एसवी राजू ने कहा हेमंत सोरेन अभी ईडी के न्यायिक हिरासत में है, ऐसे में उनका संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाता है.

दरअसल , ईडी की विशेष अदालत ने बीते गुरुवार को हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी. कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी. इसके खिलाफ हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दायर कर विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी गई है. बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो चुका है, जो 2 मार्च तक चलेगा. हेमंत सोरेन अभी ईडी की न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है. इससे पहले हेमंत सोरेन को विश्वास मत के दौरान सदन की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति ईडी की विशेष अदालत से मिली थी.

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