विधायक प्रदीप यादव के पीएस को हाई कोर्ट से मिली राहत, निचली अदालत के संज्ञान आदेश और FIR को HC ने किया निरस्त

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Ranchi. विधायक प्रदीप यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी   (पीएस ) देवेंद्र कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने देवेंद्र कुमार के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा गोड्डा में दर्ज कराए गए एफआईआर एवं गोड्डा की निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया. इसका असर ईडी द्वारा विधायक प्रदीप यादव के खिलाफ दर्ज मनी लांड्रिंग मामले पर भी पड़ेगा. अब ईडी द्वारा प्रदीप यादव के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का केस आगे नहीं बढ़ पाएगा.

दरअसल, आयकर विभाग ने देवेंद्र कुमार के खिलाफ नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस होने के बावजूद भी गोड्डा में एफआईआर दर्ज की थी. आयकर विभाग का आरोप था कि जब वे रेड करने के लिए गए थे तो, देवेंद्र घर से भाग गए थे .आयकर विभाग ने उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया था. मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था ,इसके बाद गोड्डा की निचली अदालत ने 12 जून 2023 को इस मामले में संज्ञान ले लिया था. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुमित गडोदिया ने हाईकोर्ट को बताया कि यह मामला नान कॉग्निजेंस ऑफेंस का मामला था, इसमें पुलिस अनुसंधान नहीं कर सकती है . इसके बाद भी आयकर विभाग ने मामले में एफआईआर दर्ज कराया और पुलिस ने मामले में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया. जबकि नॉन कॉग्निजेंस ऑफेंस में पुलिस अनुसंधान नहीं कर सकती थी. कोर्ट ने प्रार्थी के अधिवक्ता की दलील को सुनने के बाद देवेंद्र कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर और  अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश को निरस्त कर दिया.

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