सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, मामले की सुनवाई से इंकार

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Ranchi: जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई. शीर्ष कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गयी गिरफ्तारी के मामले पर कहा कि इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हो रही है, हाई कोर्ट में यह मामला लंबित है. यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया.हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की. वही ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया एसवी राजू ने पैरवी की. याचिका की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ ने किया. इस विशेष पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी शामिल थे.

बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट एवं झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया है. पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि पहले वह झारखण्ड हाईकोर्ट जाएं.

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया एसवी राजू ने कहा की हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी मामले में दायर याचिका को लेकर एक स्पेशल बेंच बनाई गई है जबकि आम आदमी को यह सुविधा नहीं मिलती है. वही कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया कि यह चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास है.

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