हेमंत सोरेन मामले के पूर्ण निष्पादन के लिए हाईकोर्ट ने 27 फरवरी की तिथि निर्धारित की, ईडी को जवाब के लिए मिला दो सप्ताह का समय

Ranchi: पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से उनकी गिरफ्तारी एवं पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट याचिका की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में कोर्ट ने ईडी को 2 सप्ताह में हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल रिट पिटीशन एवं संशोधन पिटीशन पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने मामले के अंतिम निष्पादन के लिए 27 फरवरी की तिथि निर्धारित की है.

कोर्ट ने हेमंत सोरेन द्वारा गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली हस्तक्षेप याचिका के माध्यम से दाखिल संशोधन पिटीशन को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया. हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पक्ष रखा. तो वहीं ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, हाई कोर्ट के अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. बता दें कि अभी हेमंत सोरेन ईडी कोर्ट के लगातार 5-5 दिनों की ईडी की रिमांड पर है.

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