उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में एकीकृत बिलिंग प्रणाली लागू: अब गृह कर, जल कर और सीवर टैक्स का एक ही बिल
राज्य ब्यूरो, लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के नागरिकों को अब अलग-अलग टैक्स बिल भरने की झंझट से राहत मिलने जा रही है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी और झांसी नगर निगम क्षेत्रों में एकीकृत बिलिंग प्रणाली लागू कर दी गई है। इसके तहत अब गृह कर, जल कर, जल मूल्य और सीवर टैक्स को मिलाकर एक ही सालाना बिल जारी किया जाएगा।
विभाजन की जगह एकीकृत भुगतान विकल्प
अब तक इन चारों मदों के लिए अलग-अलग बिल आते थे, जिससे नागरिकों को असुविधा होती थी और संग्रहण प्रणाली भी जटिल हो जाती थी। नई व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों को बिल के वार्षिक, अर्धवार्षिक या त्रैमासिक भुगतान की सुविधा मिलेगी। प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग अमृत अभिजात द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
वित्तीय वर्ष 2025-26 से होगी शुरुआत
वित्तीय वर्ष 2025-26 से सभी छह नगर निगम अब एकीकृत बिल जारी करेंगे, जिसमें चारों करों (गृह, जल, जल मूल्य और सीवर) की देय राशि स्पष्ट रूप से अंकित होगी। नगर निगम इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों में सभी संबंधित आंकड़े संकलित करेगा।
एकीकृत डेटाबेस और पहचान प्रणाली
इस बिलिंग प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए जल निगम और नगर निगम मिलकर एक साझा डेटाबेस तैयार करेंगे, जिसमें संपत्ति पहचान संख्या, जल कनेक्शन व सीवरेज कनेक्शन की विस्तृत जानकारी शामिल होगी। इससे संपत्ति करदाताओं की पहचान और बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और आसान हो जाएगी।
छूट और अधिभार व्यवस्था यथावत
जो नागरिक समय पर बिल का भुगतान करेंगे, उन्हें नियमानुसार कुल देय राशि पर छूट दी जाएगी। वहीं भुगतान में देरी होने पर मौजूदा नियमों के अनुसार अधिभार लागू रहेगा।
ई-नगर सेवा पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा
एकीकृत बिल ई-नगर सेवा पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जहां से नागरिक ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा, मोबाइल ऐप और नगर निगम कार्यालयों के काउंटर पर भी भुगतान की सुविधा मिलेगी। साथ ही, भुगतान और शिकायत समाधान के लिए हेल्प डेस्क भी नगर निगम कार्यालयों में स्थापित किए जाएंगे।
नगरीय निकायों को सख्त निर्देश
प्रमुख सचिव ने निर्देश दिया है कि इस प्रणाली को शीघ्र लागू किया जाए और नगरीय निकाय निदेशक प्रत्येक पखवाड़े इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।