टोल प्लाजा से 20 किमी के भीतर रहते हैं? अब सिर्फ ₹340 में लें मासिक पास, असीमित बार पार करें टोल

 

नई दिल्ली। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) ने टोल प्लाज़ा के 20 किमी दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए मासिक लोकल पास की सुविधा दोबारा याद दिलाई है। महज़ ₹340 चुकाकर आप अपने नज़दीकी टोल को महीने भर अनलिमिटेड पार कर सकते हैं; अतिरिक्त कटौती नहीं होगी।

कौन ले सakta है पास?

  • गाड़ियों का पंजीकरण पता (RC) या कोई वैध निवास‐साबित दस्तावेज़ टोल प्लाज़ा से 20 किमी के भीतर होना चाहिए।

  • सुविधा केवल ग़ैर‐व्यावसायिक (private) गाड़ियों पर लागू है; एक पास, एक वाहन के लिए वैध।

कैसे बनेगा पास?

  1. FASTag वाले वाहन‐मालिक NHAI पोर्टल पर “FASTag Monthly Pass” विकल्प चुनें या सीधे टोल प्लाज़ा/बैंक पीओएस पर जाएं।

  2. टोल प्लाज़ा चुनकर Tag ID या Vehicle Number डालें।

  3. ‘Local Monthly Pass—20 km’ स्कीम चुनें, ₹340 का ऑनलाइन भुगतान करें।

  4. भुगतान सफल होते ही डिजिटल रसीद मिलेगी; जरूरत पड़ने पर स्क्रीनशॉट/प्रिंट रखें।

किन बातों का रखें ध्यान

  • पास केवल उसी टोल पर मान्य है, दूसरे प्लाज़ा पर नहीं।

  • मासिक पास फीस NHAI हर वित्त वर्ष संशोधित करता है; 2024-25 के लिए रेट ₹340 ही है।

  • एक महीने में मनचाही बार आना-जाना संभव, पर वाहन बदला तो नया पास लेना पड़ेगा।

आगे क्या?

सरकार सालाना (₹4,080) और लाइफ़टाइम पास जैसे विकल्प भी टेबल पर रख चुकी है, ताकि नियमित यात्रियों को और सुविधा मिले।

निचोड़: अगर आपका घर या दफ़्तर किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल से 20 किमी के अंदर है, तो ₹340 का मासिक FASTag पास बनवाकर बिना रुके, बिना अतिरिक्त कटौती हर दिन आवाजाही कीजिए—जेब और समय, दोनों बचाइए।

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