Ranchi: आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की ओर से सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रत्नाकर भेंगरा की कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने इस अपील को दूसरे सक्षम बीच में भेजने का निर्देश दिया है. वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में मामले में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत से लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) आ चुका है.
दरअसल, सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने 28 मार्च 2022 को बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर 3 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था।जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 लाख 28 हजार आय से अधिक रुपये अर्जित करने के मामले में बंधु तिर्की को सजा सुनाई थी.
सीबीआइ ने बंधु तिर्की के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरसी 5/ 2010 दर्ज की थी. 16 जनवरी 2019 को आरोप गठित किया गया था. मामले में सीबीआई की ओर से सीबीआई के तत्कालीन एसपी सह मामले के जांच अधिकारी पीके पाणिग्रही एवं रांची के तत्कालीन डीसी राजीव अरुण एक्का समेत 21 गवाही दर्ज कराई गई थी जबकि बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाही दर्ज कराई गई थी.
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