Ranchi: विधायक प्रदीप यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने विधायक प्रदीप यादव की याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि निचली अदालत में चल रहे यौन शोषण से जुड़े मामले को खारिज करने को लेकर दायर याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने बीते 1 सितंबर को खारिज कर दिया था. उसके बाद प्रदीप यादव की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर एक दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिका खारिज कर दी गई. याचिका खारिज होने से विधायक प्रदीप यादव को करारा झटका लगा है और अब मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी. अब इस फैसले से विधायक प्रदीप यादव को अब निचली अदालत में ट्रायल का सामना करना पड़ेगा.
महिला नेत्री ने दर्ज कराया था मामला
यौन शौषण से जुड़ा मामला 20 अप्रैल 2019 का है जब प्रदीप यादव उस समय झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के महासचिव पद पर काबिज थे. उसी दौरान उनकी ही पार्टी की एक महिला नेत्री रिंकी झा ने होटल में बुलाकर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था. इस पूरे मामले को लेकर रिंकी झा ने थाना में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था. बाद में पुलिस ने मामले की जांच के दौरान उस होटल के कमरे को सील कर फॉरेंसिक जांच भी करवाई थी.
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