रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत पर ईडी कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

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Ranchi: चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की ओर से दायर जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट में गुरुवार को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत शुक्रवार को मामले में अपना आदेश सुनाएगी। मामले को लेकर ईडी ने छवि रंजन के खिलाफ ईसीआईआर 1/2023 दर्ज किया है.

बता दें कि इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी. इस दौरान बड़ी संख्या में जमीन के फर्जी डीड , मुहर एवं अन्य कागजात ईडी को मिले थे। जिसके बाद 14 अप्रैल को ईडी ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन पर जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ करने का आरोप था, बाद में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को इस मामले में संलिप्तता के आधार पर 4 मई को गिरफ्तार किया गया था। जमीन खरीद बिक्री मामले को लेकर बरियातू थाना में छवि रंजन के खिलाफ कांड संख्या 141 /2022 दर्ज किया गया है.

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