विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया, उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका सुनवाई योग्य नहीं

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Ranchi: विधानसभा अध्यक्ष सह नाला विधायक रवींद्रनाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली संतोष हेंब्रम की चुनाव याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामले में प्रतिवादी रवींद्रनाथ महतो की ओर से दायर प्रारंभिक आपत्ति पर दोनों पक्षों की बहस हुई. इसके बाद कोर्ट ने प्रार्थी द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर प्रतिवादी रविंद्रनाथ महतो के अधिवक्ता अरविंद लाल को जवाब देने के लिए 8 जनवरी की तिथि निर्धारित की है.
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इससे पहले प्रारंभिक आपत्ति पर सुनवाई के दौरान प्रतिवादी रवींद्रनाथ महतो की ओर से कोर्ट को बताया गया की उक्त चुनाव याचिका में कई त्रुटियां हैं. प्रार्थी ने कोई ऐसा बिंदु नहीं दिया है जिससे इस चुनाव याचिका पर सुनवाई हो सके. यह चुनाव याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए इसको निरस्त कर देना चाहिए क्योंकि इस चुनाव याचिका में एक तरफ कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है. दूसरी तरफ प्रतिवादी रवींद्रनाथ महतो को भी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है.

दरअसल प्रार्थी ने चुनाव याचिका में कहा है कि रवींद्रनाथ महतो ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक पंपलेट छपवाया था जिसमें उनके खिलाफ चुनाव में दुष्प्रचार किया गया जिससे उनका जनाधार खत्म हुआ है. इसलिए रवींद्रनाथ महतो का निर्वाचन रद्द किया जाए.

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